पीएमएवाई योजना का अवलोकन

2015 में, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) नामक एक योजना की शुरूआत की गई।

PMAY योजना का लक्ष्य है 2022 तक सभी लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस में, हमने केंद्र सरकार के 'हाउसिंग फॉर ऑल' मिशन के साथ गठबंधन किया है और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में उल्लिखित लाभ प्रदान करते हैं।

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (MoHUPA) ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - सभी के लिए आवास के तहत, भारत में आवास की मांगों को पूरा करने के लिए, इडब्लूएस / LIG / MIG सेगमेंट की घर की खरीद / निर्माण / विस्तार / सुधार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक ब्याज सब्सिडी योजना पेश किया, जिसे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) कहा जाता है।

हमारा होम लोन प्लान, अपना घर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के विस्तार के रूप में बनाया गया है, जिसमें आपको ₹ 2.67 लाख तक का सब्सिडी लाभ मिलता है। आवेदन प्रक्रिया से लेकर पात्रता मानदंड तक चुकौती विकल्पों तक में, हम आपके और आपके परिवार के सपनों को सच करने में आपकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

यदि आपका ड्रीम होम आपको गेट बंद समुदायों से परे ग्राम पंचायतों और नियमित कालोनियों में ले जाता है, तो हम आपकी सहायता करेंगे। यदि आप ITR जैसे औपचारिक आय प्रमाणों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो हम आपकी सहायता करेंगे। यदि आपको अतीत में होम लोन प्राप्त करना मुश्किल लगा है या आपको कभी नहीं लगा है कि आपको वास्तव में होम लोन मिल सकता है, तो हम आपकी सहायता करेंगे! हमारी 135 से अधिक ICICI HFC शाखाओं में से प्रत्येक में, आपको मिलनसार, मददगार स्थानीय विशेषज्ञ मिलेंगे जो अपने घर का खुद मालिक बनने के बारे में आपकी सोच को बदल देंगे।

पीएमएवाई लाभ

PMAY के तहत सीएलएसएस होम लोन को किफायती बनाता है क्योंकि ब्याज घटक पर दी जाने वाली सब्सिडी होम लोन पर बहिर्वाह को कम करती है। योजना के तहत सब्सिडी की राशि काफी हद तक उस आय की श्रेणी जिससे आप सम्बंधित होते हैं के साथ-साथ वित्त पोषित होने वाली संपत्ति इकाई के आकार पर निर्भर करती है।

आप PMAY के लिए आवेदन कब कर सकते हैं?

यह योजना तीन चरणों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसके पहले दो चरण समाप्त हो चुके हैं। वर्तमान में, अंतिम चरण जारी है; यह 1 अप्रैल, 2019 को शुरू हुई थी और 31 मार्च, 2022 को समाप्त होगी।

इसलिए अगर आप PMAY का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यही समय है।

आय समूह (PMAY उद्देश्यों के लिए)
  • ईडब्ल्यूएस/एलआईजी योजना - यह मिशन 17 जून, 2015 से प्रभावी था और 31 मार्च, 2022 तक मान्य है।
  • एमआईजी-1 और एमआईजी-II योजना - मिशन 31 मार्च, 2020 से प्रभावी थी और आगे विस्तार के अधीन 31 मार्च, 2021 तक मान्य है।

लाभार्थी परिवार की परिभाषा: पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और / या अविवाहित बेटियाँ। (वैवाहिक स्थिति पर विचार के बिना एक वयस्क कमाई करने वाले सदस्य को MIG श्रेणी में एक अलग घर के रूप में माना जा सकता है)

अन्य शर्तें
  • आय के अलावा, एक और महत्वपूर्ण शर्त है: लाभार्थी परिवार के पास उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में पक्का घर नहीं होना चाहिए;
  • EWS/LIG के लिए - महिलाओं का स्वामित्व / सह--स्वामित्व: केवल नई खरीद के लिए महिलाओं का स्वामित्व अनिवार्य है और पहले से मौजूद भूखंड पर नए निर्माण, या किसी मौजूदा घर की वृद्धि/मरम्मत के लिए यह अनिवार्य है। MIG- I और MIG-II के लिए: अनिवार्य नहीं।
  • यदि आप विवाहित हैं और PMAY का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप या आपके पति या पत्नी में से कोई एक या दोनों संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं;;
  • एक जोड़े के रूप में आपकी आय को एक इकाई माना जाएगा; हालाँकि, अगर परिवार में कोई दूसरा वयस्क भी कमाने वाला सदस्य है, तो उसे उसकी वैवाहिक स्थिति पर विचार किए बिना एक अलग घरेलू इकाई माना जा सकता है;
  • घर खरीदने / निर्माण के लिए आपको केंद्रीय सरकार की कोई अन्य सहायता नहीं मिली होनी चाहिए;;
  • आपको अपनी कुल पारिवारिक आय के बारे में एक स्व-घोषणा और वांछित संपत्ति का अधिकारनामा अपने लोन प्रदाता को प्रस्तुत करना होगा
  • PMAY के तहत सभी लोन खातों को आपके आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा

पीएमएवाई योजना पात्रता

सबसे पहले, संपत्ति खुद ही:

  • सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, आपके द्वारा चुनी गई आवासीय संपत्ति कोई एकल इकाई या किसी बहु-मंजिला इमारत में एक इकाई होनी चाहिए।
  • पात्र इकाई में शौचालय, पानी, सीवरेज, सड़क, बिजली, आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं और ढांचा उपलब्ध होना अनिवार्य है;

दूसरा, कालीन क्षेत्र (दीवारें शामिल नहीं हैं) निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए:

  • EWS - 30 वर्ग मीटर (323 वर्ग फुट)
  • LIG - 60 वर्ग मीटर (646 वर्ग फुट)
  • MIG-I - 160 वर्ग मीटर (1722 वर्ग फुट)
  • MIG-II - 200 वर्ग मीटर (2153 वर्ग फुट)

अंत में, स्थान:

  • 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक कस्बे और बाद में अधिसूचित कस्बे, इसमें वैधानिक शहर के संबंध में अधिसूचित योजना क्षेत्र शामिल को किया गया है।
  • यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका शहर पात्र है या नहीं, तो नीचे दिए गए नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के लिंक पर क्लिक करें, और "स्टैटरी टाउन एंड प्लानिंग एरिया कोड्स" चिह्नित अनुभाग देखें: https://nhb.org.in/government-scheme/pradhan-mantri-awas-yojana-credit-linked-subsidy-scheme/

पीएमएवाई योजना ऋण सीमा

  • EWS: ₹ 6 लाख;
  • LIG: ₹ 6 लाख;
  • MIG(I): ₹ 9 लाख;
  • MIG(II): ₹ 12 लाख
नोट:
निर्दिष्ट सीमाओं से परे अतिरिक्त लोन, यदि कोई हो, बिना सब्सिडी के दर से प्रदान किया जाएगा।
ब्याज सब्सिडी के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की गणना छूट काटने के बाद 9% की दर से की जाएगी

पीएमएवाई योजना ऋण अवधि

सभी चार श्रेणियों के तहत लोन की अवधि 20 वर्ष है।

पीएमएवाई योजना ब्याज दरें

  • EWS: 6.5%; ₹ 2.67 लाख तक
  • LIG: 6.5%; ₹ 2.67 लाख तक
  • MIG(I): 4%; ₹ 2.35 लाख तक
  • MIG(II): 3%; ₹ 2.30 लाख तक

पीएमएवाई योजना के लिए आवेदन कैसे करें

18 लाख तक की वार्षिक आय वाला कोई भी परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। यदि आप PMAY सब्सिडी लाभ के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अपना आवेदन हमारी 135 से अधिक ICICI HFC शाखाओं में से किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। हमारे स्थानीय शाखा विशेषज्ञ मौके पर आपके अनुरोध की समीक्षा करेंगे और आपके दावे को नेशनल हाउसिंग बैंक को आगे बढ़ा देंगे। हमारा उद्देश्य है प्रक्रिया को आपके लिए त्वरित और सरल बनाना।

  1. स्व-घोषणा पत्र को डाउनलोड करें और भरें
  2. इसे अपने नजदीकी आईसीआईसीआई एचएफसी ब्रांच में जमा करें
  3. परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ अपने आईडी प्रूफ की मूल प्रति लेकर जाएं

* सब्सिडी के लिए आपका अनुरोध राष्ट्रीय आवास बैंक से अनुमोदन और अनापत्ति के अधीन है एवं इसे सीएलएसएस का लाभ उठाने के लिए आपकी पात्रता का आकलन से प्रतिस्थापित किया जा सकता है- यह पूरी तरह से भारत सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भर है। यह सामग्री योजना के तहत उल्लिखित पात्रता के आकलन के लिए मानदण्ड है।.

पीएमएवाई सब्सिडी कैलकुलेटर

हमारे पीएमएवाई सब्सिडी कैलकुलेटर से पता लगाएं कि क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए पात्र हैं और आप कितनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं

क्या आपने सरकार से किसी भी आवासीय योजना के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त की है। या PMAY के तहत कोई लाभ?
क्या यह आपका पहला पक्का घर है?
कुल वार्षिक परिवार आय दर्ज करें
Thirty Thousand
ऋण राशि
Ten Lakhs
ऋण अवधि दर्ज करें (महीने)
8 year's and 1 month
महीने

PMAY Subsidy Amount

0


सब्सिडी श्रेणी

EWS/LIG

ईएमआई में शुद्ध कटौती

शुद्ध कटौती मूल्य

नीचे विवरण भरें

कृपया अपना पूरा नाम प्रविष्ट करें
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कृपया ऋण राशि प्रविष्ट करें
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कृपया नियम और शर्तें स्वीकार करें

प्रधानमंत्री आवास योजना अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नवीनतम पीएमएवाय सूची (2021-22) में अपने नाम की जाँच के लिए शुरुआत यह जाँचने से करें कि आपने अर्बन सेगमेंट के लिए आवेदन किया है या रूरल सेगमेंट के लिए।

अगर आपने पीएमएवाय अर्बन सेगमेंट के तहत आवेदन किया है तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • pmaymis.gov.in पर जाएँ
  • Select Beneficiary’ पर क्लिक करें
  • ड्रॉप डाउन मेनु से ‘Search by Name’ पर क्लिक करें
  • अपना आधार नंबर एंटर करें
  • यदि आपका आधार नंबर डेटाबेस में उपलब्ध है तो आपको सूची में अपना नाम मिल जाएगा

अगर आपने पीएमएवाय रूरल सेगमेंट के तहत आवेदन किया है तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx पर जाएँ
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें और ‘Submit’ पर क्लिक करें
  • यदि दर्ज किए गए रजिस्ट्रेशन नंबर लाभार्थी डेटाबेस में उपलब्ध है तो आपकी डिटेल सामने दिखेगी
  • रजिस्ट्रेशन नंबर के बगैर खोजना है तो ‘Advanced Search’ पर क्लिक करें
  • इससे आप एक नए पेज पर पहुँचेंगे जहाँ आपको अपने राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत, नाम, बीपीएल नंबर और सैंक्शन ऑर्डर का विवरण दर्ज करना होगा
  • रिज़ल्ट देखने के लिए search पर क्लिक करें

पीएमएवाय के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएँ। इनका संचालन राज्य सरकारें करती हैं। ऑफ़लाइन आवेदन के लिए ₹ 25 (और जीएसटी) की रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाती है। अपने आवेदन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज़ लेकर जाएँ:

  • पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर आईडी कार्ड)
  • पते का प्रमाण
  • आय का प्रमाण (फ़ॉर्म 16/नवीनतम आईटी रिटर्न या पिछले छह महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट)
  • यह शपथ पत्र कि आपके या आपके परिवार के करीबी सदस्य के पास भारत में कोई घर
    नहीं है
  • खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी का वैल्युएशन सर्टिफिकेट
  • डेवलपर या बिल्डर के साथ कन्स्ट्रक्शन एग्रीमेंट
  • निर्माण का अप्रूव्ड प्लान

 

नहीं। वर्तमान में जारी होम लोन पर पीएमएवाय सब्सिडी लाभ लेना संभव नहीं है। योजना के पात्रता मानदंडों के अनुसार, लाभार्थी के नाम पर या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, पीएमएवाय योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो पहली बार घर खरीदने की सोच रहे हैं।

अगर आप वर्तमान होम लोन ग्राहक हैं तो इसका मतलब है कि आपके नाम से पहले से एक
मकान है और इस वजह से पीएमएवाय के तहत ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने का आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा।

अगर आपने पीएमएवाय सीएलएसएस सब्सिडी के लिए आवेदन किया है तो सब्सिडी राशि मिलने में लगभग 3-4 महीने का समय लगता है।

जब आप पीएमएवाय के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं तो ऋणदाता यह जाँच करता है कि आप लोन और सब्सिडी राशि के लिए पात्र हैं या नहीं। उसके बाद ऋणदाता आपको लोन सैंक्शन करता है और सेंट्रल नोडल एजेंसियों (CNAs) से सब्सिडी के लिए दावा प्रक्रिया शुरू करता है। वर्तमान में तीन सेंट्रल नोडल एजेंसियाँ हैं- हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HUDCO), नैशनल हाउसिंग बैंक (NHB) और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया। ये सीएनए आवेदन को क्रॉस चेक करते हैं और सरकार से राशि प्राप्त होने पर उसे जारी करते हैं।

पीएमएवाय होम लोन के लिए बैंक या किसी अन्य ऋणदाता संस्थान में आवेदन करने के बाद आपको एक ऐप्लिकेशन आईडी प्राप्त होगा। आप ऐप्लिकेशन जमा करने के बाद से आपको सब्सिडी जारी होने तक इस ऐप्लिकेशन आईडी से उसकी स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। आपको एसएमएस से भी ऐप्लिकेशन से संबंधित अपडेट प्राप्त होंगे।

पीएमएवाय योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पात्र नहीं है। पीएमएवाय योजना के लिए आवेदन से पहले जाँच लें कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। नीचे दी गई सूची से स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि कौन पीएमएवाय सब्सिडी का आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं:

  • वे व्यक्ति जिनके पास भारत में कहीं भी पक्के मकान का स्वामित्व नहीं है
  • जिन व्यक्तियों ने पूर्व में केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा चलाई गई आवास योजनाओं से लाभ
    लिया है
  • जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय ₹ 6 लाख से अधिक है
  • वे व्यक्ति जो भारत सरकार द्वारा इस योजना में उल्लिखित कस्बों व शहरों से बाहर कहीं मकान खरीद रहे हैं (सरकार इस सूची को समय-समय पर अपडेट करती है)

पीएमएवाय सब्सिडी योजना परिवारों के लिए है, जिनमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

  • पति
  • पत्नी
  • अविवाहित बच्चे

कमाने वाले वयस्क सदस्य, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, एमआईजी श्रेणी में उन्हें एक अलग परिवार के रूप में माना जा सकता है।

कमाने वाले वयस्क सदस्य, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, एमआईजी श्रेणी में उन्हें एक अलग परिवार के रूप में माना जा सकता है।

पीएमएवाय सब्सिडी योजना के तहत आपकी पात्रता निर्धारित करने का प्रमुख मानदंड आपके परिवार की वार्षिक आय है। ध्यान दें कि पारिवारिक आय की गणना में उस परिवार के सभी सदस्यों को विभिन्न स्रोतों जैसे निवेश, नौकरी, अन्य कार्यों से हो रही आय शामिल की जाती है।

पीएमएवाय के तहत परिवारों की विभिन्न श्रेणियों की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

 परिवार श्रेणी

 वार्षिक पारिवारिक आय

 ईडब्ल्यूएस

 ₹ 3 लाख

 एलआईजी

 ₹ 6 लाख

पीएमएवाय के तहत ब्याज सब्सिडी लाभ प्राप्त करने के लिए आपकी ऐप्लिकेशन नीचे दिए गए चरणों से गुजरती है:

  • आपका होम लोन वितरित करने के बाद आपका ऋणदाता बैंक आपके आवेदन विवरण को सेंट्रल नोडल एजेंसी (सीएनए) को वैलिडेशन के लिए भेजेगा।
  • आवश्यक जाँच-पड़ताल के बाद, अगर आप पात्र हैं तो सीएनए आपकी सब्सिडी अप्रूव करेगी
  • यह सब्सिडी आपके ऋणदाता बैंक को भेजी जाएगी
  • आपका ऋणदाता बैंक यह राशि आपके होम लोन खाते में क्रेडिट करेगा
  • सब्सिडी की राशि लोन में एडजस्ट हो जाएगी

आपके होम लोन खाते में सब्सिडी आने के बाद आप अपने होम लोन खाते का स्टेटमेंट देखकर इसकी जाँच कर सकते हैं। इसके अलावा, सब्सिडी प्राप्त होने के बाद आपकी ईएमआई किस्त भी पहले से कम हो जाएगी।